2015-05-06 12:09:00

नई दिल्लीः हाई कोर्ट ने किया प्राचीन ख्रीस्तीय स्थल की रक्षा का आह्वान


नई दिल्ली, बुधवार, 6 मई 2015 (ऊका समाचार): उत्तरी दिल्ली स्थित ख्रीस्तीय कॉलोनी में संरक्षित प्राचीन गिरजाघर के आस-पास अवैध निर्माण नहीं हो पायेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) से उपयुक्त कदम उठाने को कहा है।

प्रधान न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस. एंडलॉ की खण्डपीठ ने इन सभी एजेंसियों को निर्देश जारी कर कहा कि यह क्षेत्र अवैध निर्माण कार्य और कब्ज़े से मुक्त किया जाये। इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई के लिये तय की गई है।  

एएसआई की ओर से केन्दीय कांउसल के विवेक गोयल ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि निर्देश का पालन किया जायेगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र उत्सव कुमार के आवेदन के बाद हाई कोर्ट ने उक्त निर्देश दिया। आवेदन में  कहा गया था कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इस इलाके में अवैध निर्माण कार्य हो रहे हैं और अधिकारी इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

 उत्सव कुमार ने आवेदन में इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया था कि अधिकारियों ने इलाके में 205 अवैध निर्माण कार्यों को स्वीकार किया है किन्तु उन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं अपितु संरक्षित गिरजाघर का इस्तेमाल कुत्ते पालने एवं उनके बेचने के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय पुलिस एवं समाज विरोधी तत्व विद्यार्थियों को परेशान करते रहते हैं। बताया जाता है कि उक्त क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य बेनामी नामों से किये जा रहे हैं तथा इनसे जुड़े गुंडे इलाके के विद्यार्थियों, विशेष रूप से, उत्तर-पूर्व के आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट करते हैं।








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