2015-03-06 15:52:00

वाटिकन वित्तीय संबंधी अस्थायी अधिनियमों का अनुमोदन


वाटिकन सिटी, शुक्रवार 6 मार्च, 2015 (सेदोक,वीआर) संत पापा फ्राँसिस ने परमधर्मपीठ की आर्थिक संस्थाओं – आर्थिक परिषद्, वित्त सचिवालय और आम लेखा परीक्षक कार्यालय के लिये बनायी गयी अस्थायी अधिनियमों को अनुमोदित कर दिया है।

अस्थायी अधिनियमों को वाटिकन वेबसाइट में प्रकाशित करने के पश्चात् 1 मार्च से लागू कर दिया गया है।

अधिनियम में तीन अलग शासी निकायों की संरचना की गयी है जो वित्तीय कार्यवाही, अकाउन्ट और बजट की प्रक्रिया की निगरानी रखेगा। 

15 सदस्यीय परिषद में 8 धर्माध्यक्ष और 7 अन्य विशेषज्ञों को नियुक्त किया गया है जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। उनका दायित्व होगा कि वे अन्तरराष्ट्रीय मापदंडों और कलीसियाई सामाजिक सिद्धांत के आधार पर वाटिकन सिटी वित्तीय व्यवस्था को लागू करेंगे। 

उसका का यह भी एक दायित्व होगा कि वे बजट पूर्वघोषणा और अंतिम बजट की जाँच करे और उसके आधार पर कुछ सुझाव तैयार करे और संत पापा की स्वीकृति के लिये जमा कर दे।

परिषद को यह अधिकार होगा कि वह वाटिकन सिटी के किसी भी कार्यालय से उसके क्रियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट को प्राप्त करे और लेखा परीक्षक को सौंप दे ताकि इसकी जाँच हो सके। 

इसके साथ ही मुख्य लेखापरीक्षक वाटिकन के किसी भी विभाग का परीक्षण पूरी स्वायत्तता और स्वतंत्रतापूर्वक करेगा

वित्त व्यवस्था अर्थात लेन-देन, बजट या हिसाब-किताब में किसी तरह की अनियमितताओं या " त्रुटिपूर्ण गतिविधियों " की जाँच करने का अधिकार भी इस परिषद के पास रहेगा। अर्थात् ऐसे व्यक्ति जो इस संबंध में सूचनायें उपलब्ध करायें उनकी पहचान की गोपनीयता और सुरक्षा की ज़िम्मेदारी का भार भी परिषद वहन करेगी।

जानकारी के अनुसार वित्तीय सचिवालय सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एक साथ मिलकर वाटिकन सिटी की प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को संभालेंगे, इसकी देखरेख करेंगे और प्रस्तावों को वाटिकन सिटी में लागू करेंगे।

 

 

 

 








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